बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और छह साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने कहा कि जांच बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। अदालत ने कहा कि मामले की सही और ठोस जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच ज़रूरी है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कुछ समय तक मैनेजर रहीं दिशा सालियन की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 12वीं मंज़िल से गिरने के बाद हुई थी। तब शहर की पुलिस ने दुर्घटना से हुई मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी। एक हफ़्ते बाद, 14 जून को सुशांत राजपूत भी अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि दोनों मौतों के बीच कोई संबंध हो सकता है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियन का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। लेकिन यह भी साफ़ किया कि जांच के दौरान किसी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।
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