बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। यह मामला राफेल सौदे पर राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है।
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