बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। यह मामला राफेल सौदे पर राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है।
देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन…
भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 28 सितंबर,…
आंध्र प्रदेश के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि भारतीय रेलवे…
भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे की 6 किलोमीटर लंबी बारबिल-बोलानी खदान दोहरीकरण परियोजना को…
स्वदेशी तकनीक के ज़रिए रेलवे सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ‘प्रहार - CT (आतंकवाद-रोधी) नीति…