सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया है। इनमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। न्यायालय ने सीबीआई को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 16 सप्ताह का समय दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पूर्ण स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है या नहीं। जांच में जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच दिए गए ठेकों को शामिल किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई इस अवधि के बाहर के ठेकों की भी जांच कर सकती है।
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