भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल कॉर्पोरेशन पर उसके भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 12.02.2026 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के तहत इंटेल कॉर्पोरेशन (इंटेल) पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए 27.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
यह मामला मैट्रिक्स इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत दायर शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इंटेल ने 25.04.2016 से भारत के लिए अपनी वारंटी नीति में संशोधन किया था। इस नई नीति के अनुसार, इंटेल भारत में इंटेल बॉक्स्ड माइक्रो प्रोसेसर के लिए वारंटी अनुरोधों पर तभी विचार करेगा जब उन्हें इंटेल के अधिकृत भारतीय वितरक से खरीदा गया हो (‘भारत-विशिष्ट वारंटी नीति’)। भारत के लिए निर्धारित इस विशिष्ट वारंटी नीति के परिणामस्वरूप, इंटेल ने दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने अधिकृत वितरकों से खरीदे गए अपने बीएमपी (बीएमपी) पर वारंटी अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय उन्हें वारंटी का लाभ उठाने के लिए खरीद के देश में भेज दिया।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आयोग ने भारत में डेस्कटॉप के लिए बॉक्स वाले माइक्रो प्रोसेसर के संबंधित बाजार में इंटेल को अग्रणी माना। आयोग ने पाया कि इंटेल की भारत-विशिष्ट वारंटी नीति चीन, ऑस्ट्रेलिया और शेष विश्व में लागू वारंटी नीतियों की तुलना में भेदभावपूर्ण है। आयोग ने यह भी पाया कि उक्त नीति ने उपभोक्ताओं और समानांतर आयातकों के विकल्पों को सीमित कर दिया है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अनुसार, आयोग ने इंटेल के आचरण को अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया।
आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत-विशिष्ट वारंटी नीति आठ वर्षों से लागू थी, इंटेल के औसत संबंधित कारोबार पर 8 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया। हालांकि, उक्त नीति को 01.04.2024 से बंद करने सहित कुछ राहत देने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राशि कम कर दी और इंटेल पर 27.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने इंटेल को विवादित भारत-विशिष्ट वारंटी नीति को वापस लेने की व्यापक रूप से घोषणा करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
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