बिज़नेस

केंद्र सरकार का ई-कॉमर्स कंपनियों को बॉर्नविटा, अन्य पेय को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ श्रेणी से हटाने का निर्देश

सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बॉर्नविटा समेत विभिन्न पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्द्धक पेय पदार्थ की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक परामर्श में कहा, “बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा (तीन) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियमों और विनियमों के तहत कोई ‘स्वास्थ्यवर्द्धक पेय’ परिभाषित नहीं है।”

Editor

Recent Posts

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में कई उच्च स्तरीय व्यापार और निवेश बैठकें कीं

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में कई उच्च स्तरीय व्यापार और…

4 घंटे ago

मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना

मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर…

5 घंटे ago

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देश के सभी उच्‍च न्‍यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के तीन महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज देश के सभी उच्‍च न्‍यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के तीन…

5 घंटे ago

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) एप्लिकेशन के पायलट संस्करण का शुभारंभ किया

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) 2026 के अवसर पर पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज कर्तव्य…

6 घंटे ago