गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तब पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की छह दिन की यात्रा पर…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के दौरान तोतापुरी…
कोलकाता; 3 जुलाई 2026: आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन…