गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया…
एपीडा ने 24 सितंबर 2026 को कर्नाटक से जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की…
सोने की तस्करी के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय…
सीमा पार तस्करी के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय…
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश…