गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक…
भारत और इज़राइल ने प्रस्तावित भारत-इज़राइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का दूसरा…
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड…
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट-यूजी पेपर लीक मामले…
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया…