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export duties on diesel and aviation fuel
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केंद्र सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए आज से डीजल और विमानन ईंधन पर संशोधित निर्यात शुल्क अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने 1 मई 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) की संशोधित दरों की अधिसूचना जारी की है।

1 मई 2026 से अगले पखवाड़े के लिए डीजल पर ₹23 प्रति लीटर (SAED ₹23, RIC शून्य) और एटीएफ पर ₹33 प्रति लीटर SAED लागू रहेगा, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य बना रहेगा। 5 kg वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की कीमतों में भी आज से 261 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है।

शुक्रवार (01 मई, 2026) से 19kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव के बाद, दिल्ली में 19kg वाले सिलेंडर की कीमत अब 3,071.5 रुपये होगी।

सरकार ने यह व्यवस्था पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते लागू की है, ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनी रहे और निर्यात को नियंत्रित किया जा सके।

पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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