दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली। बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई “पूर्व-नियोजित” इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को “खारिज” नहीं किया जा सकता।
बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। उन्हें पिछले शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बिभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
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