निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को मतदान के दिन मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने कहा कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान या अन्य किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
आयोग ने कहा कि ऐसे सवैतनिक अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से और सुविधापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
चुनाव आयोग ने आगे बताया कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी सवैतनिक अवकाश के लाभ के हकदार होंगे।
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