निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्रों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के अनुरूप विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्र की तीन प्रतियां प्रकाशन के तीन दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा करनी होंगी। यदि घोषणापत्र किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराना होगा।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि दल एक घोषणापत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि घोषणापत्र में उल्लिखित सभी वादे और योजनाएं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं।
पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, दलों को अपने वादों के पीछे के तर्क, आवश्यक वित्तीय संसाधनों और कार्यान्वयन योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए केवल यथार्थवादी और कार्यान्वयन योग्य वादे ही किए जाने चाहिए।
पुद्दुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी जवाहर ने निर्देश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान कोई भी घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
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