निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्रों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के अनुरूप विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्र की तीन प्रतियां प्रकाशन के तीन दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा करनी होंगी। यदि घोषणापत्र किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराना होगा।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि दल एक घोषणापत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि घोषणापत्र में उल्लिखित सभी वादे और योजनाएं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं।
पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, दलों को अपने वादों के पीछे के तर्क, आवश्यक वित्तीय संसाधनों और कार्यान्वयन योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए केवल यथार्थवादी और कार्यान्वयन योग्य वादे ही किए जाने चाहिए।
पुद्दुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी जवाहर ने निर्देश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान कोई भी घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वियतनाम के फु क्वोक के निकट भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑकलैंड में आयोजित "किया ओरा मोदी" कार्यक्रम में न्यूजीलैंड में…
सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय…
मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों…
जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान, बावी के टकराने की ख़ब़र है। इस दौरान,…
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बिहार के गयाजी स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास…