निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विसंगतियों और गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणियों के तहत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज़ जमा करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चल रहे एस.आई.आर. 2026 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस महीने के आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ के सिंघनतराई में बॉयलर विस्फोट की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। दोनों नेताओं ने…
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी कल राज्य के नए…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह…
तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज चेन्नई में प्रदेश भाजपा का संकल्प पत्र…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया, जो उत्तराखंड और व्यापक…