चुनाव

निर्वाचन आयोग ने कहा कि मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना कोई भी प्रचार सामग्री वितरित या चिपकाई नहीं जाएगी

निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली चुनाव अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना कोई भी प्रचार सामग्री वितरित या चिपकाई नहीं जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के मुख्‍य चुनाव अधिकारी को लिखे एक पत्र में कहा है कि बिना नाम और पते वाली चुनाव सामग्री हटाने तथा जब्‍त करने के लिए तुरन्‍त और तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसे राजनीतिक दलों समेत विभिन्‍न पक्षों से राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में अधिकृत और अनाधिकृत स्‍थानों पर बिना नाम और पते की चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में ज्ञापन मिले हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह आदर्श आचार स‍ंहिता के प्रावधानों और चुनाव कानूनों का उल्‍लंघन है। निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के मुख्‍य चुनाव अधिकारी से सभी संबंधित अधिकारियों की सतर्कता सुनिश्चित करने को कहा है।

Editor

Recent Posts

सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप पत्तन पर ₹427.80 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्लू) सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप स्थित…

1 दिन ago

सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना की घोषणा की

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल…

1 दिन ago

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर घोषणापत्र को पारित किया

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। इस…

1 दिन ago

CCI ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन और एग्रो इनपुट वेलफेयर एसोसिएशन पर मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने कार्टेलाइजेशन (गुटबंदी) के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए…

2 दिन ago