दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में बीआरएस की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को तीन जुलाई तक बढ़ा दी। कविता के खिलाफ पहले जारी एक पेशी वारंट की तामील करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था। अदालत ने इस मामले में तीन सह-आरोपियों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
कविता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। यह ‘घोटाला’ दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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