नेपाल और भूटान से, सडक तथा वायु मार्ग से, भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा़ के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश, 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीज़ा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है।
अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसम्बर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा़ की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की उनकी पहली ऐतिहासिक…
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव के…
आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप आज से ग्रीस के एथेंस में शुरू हो रही है। एशियाई ट्रैप…
देश आज 93वां वायु सेना दिवस मना रहा है। आठ अक्तूबर को हम वायु सेना…
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 15 हो गई…
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी-एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-यूजीसी नेट दिसंबर-2025 के लिए पंजीकरण…