नेपाल और भूटान से, सडक तथा वायु मार्ग से, भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा़ के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश, 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीज़ा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है।
अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसम्बर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा़ की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई शामिल हैं।
आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कार्रवाई को सुदृढ़ करने…
भारतीय पारंपरिक लोक और आदिवासी संगीत को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने और उसे व्यापक…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से संबंधित विचार-विमर्श…
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता बिलों में "एलपीजी शुल्क", "गैस सरचार्ज" और "ईंधन…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1800 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण…