पाकिस्तान की एक अदालत ने आज तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला राजकीय उपहारों में कथित धोखाधडी से संबंधित है। इन उपहारों को इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त किया था।
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरूख अरजुमंद ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने पति-पत्नी दोनों पर एक करोड 64 लाख पाकिस्तानी रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
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