भारत

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया, 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही होगा जन्म तिथि का प्रमाण

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम-1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

Editor

Recent Posts

DGCA ने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस सेवा शुरू की

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज यहां डीजीसीए मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एयरलाइन…

8 घंटे ago

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री को 8.89 करोड़ रुपये का लाभांश सौंपा

वस्त्र मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने…

8 घंटे ago

सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर सख्त, विशेषज्ञों की समिति का होगा गठन

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं…

9 घंटे ago

गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र ‘कल्याण’ के शताब्दी अंक विमोचन समारोह को संबोधित किया

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित…

9 घंटे ago

NHAI और कोंकण रेलवे ने एकीकृत अवसंरचना विकास को मज़बूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

एकीकृत अवसंरचना विकास को मज़बूत करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रेल…

9 घंटे ago