सरकार ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को 50 पैसे से बढ़ाकर ढाई रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर निर्यात शुल्क को 16 रुपये से घटाकर साढे आठ रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। ए.टी.एफ के निर्यात पर शुल्क की दर साढे दस रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ए.टी.एफ. की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं। इन दरों में प्रत्येक 15 दिन में संशोधन किया जाता है।
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