चुनाव

मौसम विभाग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान सामान्य मौसम का पूर्वानुमान लगाया, आयोग ने IMD, NDMA और गृह मंत्रालय के साथ बैठक की

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक ने आज निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि इस महीने की 26 तारीख को होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण में गर्मी की लहर को लेकर कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण के मतदान वाले 13 राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में मौसम सामान्‍य रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और गर्मी की लहरों की रिपोर्टों के मद्देनजर, आयोग ने बदलते मौसम को समझने और आम चुनावों के दौरान गर्म मौसम के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की।

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के विभाग प्रमुख और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक ने भाग लिया।

बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

  1. आवश्यक हुआ तो ईसीआई, आईएमडी, एनडीएमए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों का एक कार्य बल मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव और शमन उपायों के लिए मतदान के प्रत्‍येक चरण से पांच दिन पहले गर्मी की लहर व आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगा।
  2. आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक हिदायत दे कि वे चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी रखें और सहायता प्रदान करें।
  3. आयोग 16 मार्च, 2024 की अपनी मौजूदा सलाह के अनुसार मतदान केन्‍द्रों पर शामियाना, पीने के पानी, पंखे और अन्य आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं आदि सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सीईओ के साथ अलग से समीक्षा करेगा।
  4. मतदान केन्‍द्र क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए एहतियाती उपायों (क्या करें और क्या न करें) के लिए जनता के बीच आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां की जाएंगी।

आयोग मौसम रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है और मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दल के नेताओं के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा एवं हितों को सुनिश्चित करेगा।

आयोग ने पहले ही सभी सीईओ को दिनांक 16 मार्च 2024 को “लू के प्रभाव की रोकथाम” के संबंध में एक सलाह जारी की थी, साथ ही सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सीईओ से मतदान केन्‍द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में आयोग के स्थायी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए ने पहले भी लू से संबंधित मुद्दों के जोखिम को कम करने के लिए सलाह/दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह के हिस्से के रूप में एक राज्य कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

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