अमेरिका की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रलोभन देने के मामले में सज़ा को 2029 में उनके राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया है। न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि वे दोषसिद्धि को खारिज कर सकते हैं ताकि ट्रम्प को कानूनी जटिलताओं के बिना जनवरी में पदभार ग्रहण करने की अनुमति मिल सके।
डोनाल्ड ट्रम्प को मई में स्टॉर्मी डेनियल्स के भुगतान को कानूनी खर्च के रूप में गलत तरीके से दर्ज करने का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनपर 34 आरोप लगाए गए थे।
इस बीच, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अरबपति स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "जाइरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने हेतु ग्राउंड और…
केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के नौसेना भवन में भारतीय नौसेना के…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ और दिल्लीवासियों के सफर…
भारतीय रेल ने मेरठ शहर को उत्तर प्रदेश के खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली…
निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई…
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी…