केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का क्रियान्वयन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।
नियमों के अनुसार, मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून 2025 तक की अवधि दी गई थी।
कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध को लेकर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर, भारत सरकार ने मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, 2025 में सकल घरेलू…
भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर गंभीर दंड लगाने का…
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल…
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्मित दो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों (पीसीवी) में से अंतिम…
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 97वीं बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें सड़क परिवहन एवं…
भारतीय रक्षा संपदा सेवा, सैन्य अभियंता सेवा और केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों…