मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना-एनपीएस के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत एवं महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन इसकी 60 प्रतिशत होगी, जबकि यूपीएस में पिछले एक साल के औसत वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 मार्च, 2024 से लागू की जाएगी। मार्च 2024 से पहले सेवानिवृत कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार को एनपीएस के तहत प्राप्त 60 प्रतिशत राशि वापस चली होगी तथा एन्युटी के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन भी सरकार को देनी होगी। संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना का दायरा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पुणे, नासिक और जलगांव जिलों के लिए भी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
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