नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (एएलएमएम) आदेश, 2019 के स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसका भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र और इसके स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 1 जून 2026 से प्रभावी होने वाला यह संशोधन एएलएमएम ढांचे के तहत सौर पीवी कोशिकाओं के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित सूची-II को पेश करता है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम सूची-II का परिचय
सूची-II की शुरूआत, देश की तेजी से बढ़ती सौर विनिर्माण क्षमताओं की प्रतिक्रिया है। सौर कोशिकाओं की सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण अब तक, सूची-II अनुपस्थित थी। हालांकि, अगले वर्ष भारत की सौर सेल उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद के साथ, यह संशोधन उद्योग की गतिकी को बदलने के लिए तैयार है। 1 जून 2026 से, परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सभी सौर पीवी मॉड्यूल – जिसमें सरकारी समर्थित योजनाएं, नेट-मीटरिंग परियोजनाएं और ओपन एक्सेस अक्षय ऊर्जा पहल शामिल हैं – को भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उपयोग किए जाने वाले सौर पीवी कोशिकाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एएलएमएम सूची-II से अपने सौर सेल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
मौजूदा परियोजनाओं के लिए छूट
जिन परियोजनाओं के लिए पहले ही बोलियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन जिनकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि इस आदेश के जारी होने से पहले है, उन्हें छूट होगी, और उन्हें सूची-II से सौर पीवी सेल का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी, भले ही उनकी कमीशनिंग तिथि 1 जून 2026 के बाद की हो। हालांकि, भविष्य की सभी बोलियों के लिए, संबंधित एएलएमएम सूचियों से सौर पीवी मॉड्यूल और सेल दोनों का लेना अनिवार्य होगा, जो भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता, आश्वासन और स्थिरता की दिशा में एक निर्णायक बदलाव होगा।
आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
इस नीतिगत वृद्धि से गहन आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होने की उम्मीद है। गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए कठोर प्रक्रिया के बाद एएलएमएम सूची-II में शामिल किए जाने वाले सौर पीवी सेल के उपयोग को अनिवार्य करके, सरकार का लक्ष्य एक मजबूत घरेलू सौर पीवी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना, सौर मॉड्यूल आयात से जुड़े कार्बन पदचिह्न को कम करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। यह कदम 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में पर्याप्त प्रगति करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना
यह संशोधन न केवल अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र के विकास को भी गति देगा। भारत में सौर पीवी सेल की बढ़ती मांग से नवाचार को बढ़ावा मिलने, नए रोजगार के अवसर पैदा होने और उच्च तकनीक विनिर्माण में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह भारत में उपयोग किए जाने वाले सौर उत्पादों की समग्र गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजनाएं उच्चतम मानकों को पूरा करती हैं।
पतली फिल्म सौर प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना
सरकार ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य में पतली फिल्म सौर प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी स्वीकार कर लिया है। नए संशोधनों के तहत, एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों में निर्मित पतली फिल्म सौर मॉड्यूल को सूची-II से सौर पीवी कोशिकाओं का उपयोग करने की आवश्यकता के अनुपालन में माना जाएगा, जिससे क्षेत्र के भीतर तकनीकी नवाचार और विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
आने वाले दिनों में, एमएनआरई एएलएमएम सूची-II के तहत सौर पीवी कोशिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें निर्माताओं और परियोजना डेवलपर्स को अद्यतन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के तरीके के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। यह नियामक प्रक्रिया को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा विकास में सबसे आगे रहे।
सौर पीवी सेल निर्माण को प्राथमिकता देकर और आयात पर निर्भरता कम करके, यह संशोधन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। यह सौर ऊर्जा उद्योग के विकास का समर्थन करता है, आर्थिक अवसर पैदा करता है, और देश के जलवायु लक्ष्यों में सार्थक योगदान देता है। इस कदम से, भारत अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, सतत विकास का समर्थन करने और सौर ऊर्जा नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है।
इस संशोधन को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडे को आगे बढ़ाने तथा सभी के लिए हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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