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NBFC सोने के बदले कर्ज में 20,000 रुपये से अधिक नकदी न देंः RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कहा है कि वे आयकर कानूनों के अनुरूप सोने के बदले कर्ज देते समय 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान न करें।

रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में सोने के बदले कर्ज देने वाले वित्त प्रदाताओं (फाइनेंसर) और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को दी गई एक सलाह में उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस का पालन करने के लिए कहा है।

आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भुगतान के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई जमा या ऋण स्वीकार नहीं कर सकता है।

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