विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी।
भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।…
सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फॉर्मास्युटिकल कंपनियों…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप…
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित…
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज फिलीपींस…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा…