भारत

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट फिटेड वाहन के लिए एक विशेष लेन बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वाहन किसी वैध, कार्यात्मक जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना ऐसी लेन में प्रवेश करता है, तो उसे टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि बिना राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल या सुरंग के एक खंड का उपयोग करते हैं तो उन्हें जीएनएसएस के अंतर्गत एक दिन में एक दिशा में बीस किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Editor

Recent Posts

यूनेस्को ने भारत के तीन नए स्थलों को विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल किया

यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के तीन नए स्थलों को विश्व धरोहरों की…

5 घंटे ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका…

5 घंटे ago

भारत मंडपम में 7वें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी…

6 घंटे ago

भारतीय सेना का सर्वोच्च स्तरीय द्विवार्षिक मंच सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू

भारतीय सेना का सर्वोच्च स्तरीय द्विवार्षिक मंच सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू हो…

6 घंटे ago

भारत ने अपुष्ट आरोपों के आधार पर चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए मानवाधिकारों के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध किया

भारत ने अपुष्ट आरोपों के आधार पर चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए मानवाधिकारों…

7 घंटे ago