भारत

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट फिटेड वाहन के लिए एक विशेष लेन बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वाहन किसी वैध, कार्यात्मक जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना ऐसी लेन में प्रवेश करता है, तो उसे टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि बिना राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल या सुरंग के एक खंड का उपयोग करते हैं तो उन्हें जीएनएसएस के अंतर्गत एक दिन में एक दिशा में बीस किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Editor

Recent Posts

CCI ने सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज में कुछ हिस्सेदारी के अधिग्रहण और अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसके विलय को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी के अधिग्रहण…

12 घंटे ago

CCI ने मालाबार समूह की 51 कंपनियों के मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मालाबार समूह की 51 कंपनियों के मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स…

12 घंटे ago

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने खरीफ बुवाई, मानसून, सूखा प्रबंधन, उर्वरक उपलब्धता सहित खाद्यान्न भंडारण पर की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन…

12 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। वह इंडोनेशिया…

13 घंटे ago

एपीईडीए ने झारखंड के गुमला और आकांक्षी प्रखंड देवघर से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आमों के दुबई के लिए वाणिज्यिक निर्यात को सुगम बनाया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण…

13 घंटे ago