रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024 आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में उपयुक्त रूप से शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने का प्रयास है।
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