आर.बी.आई. ने नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड- एच.एस.बी.सी. पर 66 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एच एस बी सी ने अपने ग्राहक को जानो यानी- के.वाई.सी. मानदंडों में चूक, अ-सुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करने में विफलता, और अयोग्य बचत खाते खोलना जैसी गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन किया है।
पर्यवेक्षी मूल्यांकन के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि एच.एस.बी.सी. ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग- ए.एम.एल. अलर्ट क्लोजर को आउटसोर्स किया था और रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने में नाकाम रहा था।
आर.बी.आई. ने के.वाई.सी मानदंडों और ऋण वर्गीकरण नियमों सहित नियामक दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए आई.आई.एफ.एल. समस्त फाइनेंस लिमिटेड पर भी 33 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों मामलों में, आर.बी.आई. ने कहा है कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थे और इससे इन बैंकों के ग्राहक समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पश्चिम एशिया संघर्ष के 26वें दिन भी पूरे क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है।…
छत्तीसगढ़ में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापा राव समेत कुल 18 माओवादियों…
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा निहत्थे लोगों की हत्या की स्मृति में आज…
अमरीका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक…
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को रियाद में आयोजित…