भारत

राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्‍पष्‍ट किया है कि राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्‍यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 राज्‍यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता।

इस निर्णय के बाद केंद्रीय और अन्‍य करदाताओं ने ये मांग की कि इस निर्णय को तत्‍कालिक प्रभाव से लागू किया जाए।

Editor

Recent Posts

SECI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन परफॉर्मेंस में ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग हासिल की

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस ई सी आई) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा…

2 घंटे ago

असम और पश्चिम बंगाल को भारत के कोने-कोने से जोड़ने वाली नौ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जल्द ही हरी झंडी

रेल यात्रा के अनुभव के मामले में नया साल परिवर्तनकारी साबित हो रहा है। चाहे…

2 घंटे ago

उत्तरायण उत्सव आज गुजरात में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

उत्तरायन उत्सव आज गुजरात में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।…

2 घंटे ago

अमरीका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित किया

अमरीका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की तीन शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिए…

2 घंटे ago

राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में

राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में…

2 घंटे ago