भारत

राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्‍पष्‍ट किया है कि राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्‍यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 राज्‍यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता।

इस निर्णय के बाद केंद्रीय और अन्‍य करदाताओं ने ये मांग की कि इस निर्णय को तत्‍कालिक प्रभाव से लागू किया जाए।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के करिअप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की रैली में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत एक साथ चुनाव कराने पर…

4 घंटे ago

केंद्र ने पुणे में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के मामलों के प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में राज्य का सहयोग करने के लिए महाराष्ट्र में उच्च-स्तरीय बहु-विषयक टीम भेजी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुणे, महाराष्ट्र में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध और पुष्ट मामलों…

4 घंटे ago

DGFT ने बैक-टू-बैक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के प्रावधानों के साथ उन्नत ईसीओओ 2.0 प्रणाली शुरू की

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (ईसीओओ) 2.0 प्रणाली शुरू की है,…

4 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी को ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी को ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पूर्वाह्न करीब 11…

5 घंटे ago

मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला प्रदर्शनी (FITUR) में भारत की भागीदारी

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्पेन और लैटिन अमरीका के स्रोत बाजार में भारत…

5 घंटे ago

THDC इंडिया ने 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की पहली इकाई की COD घोषित करने के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

सार्वजनिक क्षेत्र के लघु रत्न उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 1320 मेगावाट वाले खुर्जा सुपर…

6 घंटे ago