सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 राज्यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता।
इस निर्णय के बाद केंद्रीय और अन्य करदाताओं ने ये मांग की कि इस निर्णय को तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाए।
केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय, भारत…
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव (रक्षा मंत्री) रोसलिंडा सोइपन…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सुरक्षा बलों के…
मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश के…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र…