भारत

राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्‍पष्‍ट किया है कि राज्‍य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्‍यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 राज्‍यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता।

इस निर्णय के बाद केंद्रीय और अन्‍य करदाताओं ने ये मांग की कि इस निर्णय को तत्‍कालिक प्रभाव से लागू किया जाए।

Editor

Recent Posts

उपराष्‍ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त

निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर…

4 मिन ago

निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ मतदाता सूची 2025 का मसौदा साझा किया

बिहार में, मतदाता सूची 2025 का मसौदा आज सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों…

5 मिन ago

NPCI ने आज से UPI के नए नियम लागू किए

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-एनपीसीआई ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस-यूपीआई के नए नियम लागू कर…

9 मिन ago

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने निर्बाध और समावेशी डिजिटल बैंकिंग के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन की शुरुआत की

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने ग्राहक लेनदेन के लिए आधार के माध्यम से पहचान…

14 मिन ago

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आयोजित ‘मेघालय अनानास महोत्सव-2025’ में शामिल हुए

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित ‘मेघालय अनानास महोत्सव-2025’ में शामिल हुए।…

17 मिन ago