सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। शीर्ष न्यायालय ने कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लगातार प्रकाशन पर रामदेव और बालकृष्ण को जारी अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया। इस वर्ष मई में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पतंजलि द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के मद्देनजर मामले को बंद करने का फैसला किया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें भविष्य में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत वचन का उल्लंघन न करने की चेतावनी भी दी है।
पूर्वोत्तर के छह राज्यों में मध्यम से तेज बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह…
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जून में टेस्ट मैचों और जुलाई से अन्य मैचों के लिए तत्काल…
तेल कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24…
तिरंगा साइकिलिंग रैली के रूप में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण का…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में Central Forensic Science Laboratory (CFSL),…
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने नशीली दवाओं के खतरे के विरुद्ध लड़ाई जारी रखते हुए…