सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। शीर्ष न्यायालय ने कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लगातार प्रकाशन पर रामदेव और बालकृष्ण को जारी अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया। इस वर्ष मई में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पतंजलि द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के मद्देनजर मामले को बंद करने का फैसला किया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें भविष्य में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत वचन का उल्लंघन न करने की चेतावनी भी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पोंगल समारोहों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर, नई दिल्ली…
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस ई सी आई) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा…
रेल यात्रा के अनुभव के मामले में नया साल परिवर्तनकारी साबित हो रहा है। चाहे…
उत्तरायन उत्सव आज गुजरात में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।…
अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान के अधिकारी देश में…