सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में धार जिले की विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है, जबकि मुसलमानों को दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि नमाज अदा करने आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सद्भाव बनाए रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को प्रार्थना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों ने भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में परम वंदनीया माता भगवती…
भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए…
जी-4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई का एक…
भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में नए…
भारतीय बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोने और चांदी…
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़,…