सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पर्यावरण अनुकूल पटाखे जलाने की अनुमति दी है। न्यायालय ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित मौन क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है।
न्यायालय ने लड़ियों वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री रोक लगाई है। साथ ही, बेरियम वाले पटाखों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान से स्वीकृत नहीं किए गए पटाखों के इस्लेमाल की अनुमति नहीं होगी।
न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को अवैध और पारंपरिक पटाखों के आपूर्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर से बहाल कर दिया जाएगा।
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