सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि कार्यपालिका, व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ “बुलडोजर कार्रवाई” को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमानी कार्रवाई समझा जाएगा।
शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से विध्वंस, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है।
भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्देश एक राज्य के लिए नहीं बल्कि समूचे देश के लिए है। उधर, कांग्रेस ने भी शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है।
अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपये की लागत…
भारत और जापान, जापान-भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को…
फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु…
भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं मानकीकरण, क्षमता निर्माण तथा कई बड़ी परियोजनाओं के संबंध…
मौसम विभाग ने आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट…
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से संचयी सकल व्यापारिक मूल्य…