सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NT) और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।
एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कडी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित मुकदमे को लेकर गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए बल्कि गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा।
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