सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NT) और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।
एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कडी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित मुकदमे को लेकर गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए बल्कि गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज स्कोप्ये में उत्तर मैसीडोनिया की राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा…
केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों…
दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में 20 जुलाई 2026 को चार-दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम,…
हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में अगले 24 घंटे के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए…