भारत

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इन्‍कार

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इन्‍कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नही मिला है कि पूरी परीक्षा में गडबडी हुई और इसके संचालन में प्रणालीगत खामियां थीं जिससे इसकी सुचिता भंग हुई।

न्‍यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR छात्रों को DBT सिस्टम के ज़रिए स्कॉलरशिप/फेलोशिप वितरण प्रणाली का किया शुभारंभ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की छात्रवृत्तियों और फेलोशिप की राशि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी)…

1 घंटा ago

भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) ने असम में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपये की मदद की

भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए…

1 घंटा ago

झारखंड पुलिस ने रांची में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC अभ्यर्थियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया

झारखंड पुलिस ने रांची में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC अभ्यर्थियों…

14 घंटे ago

APEDA ने त्रिपुरा के डेरगांग किसान उत्पादक संगठन द्वारा 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद के दुबई को पहली बार निर्यात की सुविधा प्रदान की

एपीईडीए ने त्रिपुरा के डेरगांग किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) द्वारा 1 मीट्रिक टन सरसों के…

15 घंटे ago

संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया

संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा…

16 घंटे ago