सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में, भारतीय सेना के बारे में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों को मौखिक रूप से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी को ऐसी कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि संसद में करनी चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी के इस दावे पर सवाल उठाया कि चीन ने दो हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सीमा सड़क संगठन – बीआरओ के एक पूर्व निदेशक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगाते हुए, शीर्ष अदालत ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के निर्णय पर तीन सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगाई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय…
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन से आनंद विहार…
भावी पेशेवरों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)…
भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान विरासत के संरक्षण, प्रलेखन और व्यापक पहुंच के लिए आयुष…
भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक…