सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और आर. महादेवन की एक पीठ ने छह याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले की घोषणा करते हुए, न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद गारू के निधन पर शोक व्यक्त किया।…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हिसार में ब्रह्माकुमारी की स्वर्ण जयंती पर आज राज्य स्तरीय अभियान…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस पर इसके…
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माधव नेशनल पार्क में 'माधव टाइगर रिजर्व' का लोकार्पण…
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में चर्चा और पारित…
वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने देश के नागरिकता आयोग को आदेश दिया है कि…