सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और आर. महादेवन की एक पीठ ने छह याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले की घोषणा करते हुए, न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा।…
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम…
असम में पिछले 24 घंटों में पांच और जिलों में बाढ़ का पानी फैलने से…
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट-पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। 15…
भारत के पुनर्चक्रण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए…