सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2019 में आयोजित 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के राज्य द्वारा जून 2020 और जनवरी 2022 में छह हजार आठ सौ उम्मीदवारों का चयन को रद्द करने के फैसले पर भी रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी0 वाई0 चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना समेत 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया।
पीठ ने कहा कि वह इस महीने की 23 तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को कानून द्वारा निर्धारित अनुपात में नहीं चुना गया है।
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