भारत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड यात्रा मार्ग पर दुकानदारो को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, ढाबों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी है। न्‍यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोंनो राज्य सरकारों से शुक्रवार तक इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।

हालाँकि, पीठ ने कहा कि होटलों में किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है इसकी जानकारी होटल मालिकों को देनी होगी। इससे पहले, 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसमें कांवड मार्ग पर पडने वाले सभी होटलों और ढाबा मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया था। अगले ही दिन 19 जुलाई को इस निर्देश को उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप पे चर्चा संवाद को संबोधित किया

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप…

15 घंटे ago

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मान में भोज आयोजित किया

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्‍णन ने आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल…

16 घंटे ago

केंद्र ने मिजोरम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए

केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (एकसवी-एफसी) के अनुदानों के तहत मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय…

16 घंटे ago

DGCA ने इंडिगो की सभी रद्द उड़ानों के रीफंड प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि की

नागर विमानन महानिदेशालय ने आज सूचित किया कि पिछले वर्ष 3 से 5 दिसंबर के…

19 घंटे ago

RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन निर्यात-आयात विनियम, 2026 अधिसूचित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियम,…

19 घंटे ago

गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव – 2026 को संबोधित किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव -…

19 घंटे ago