सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, ढाबों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोंनो राज्य सरकारों से शुक्रवार तक इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।
हालाँकि, पीठ ने कहा कि होटलों में किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है इसकी जानकारी होटल मालिकों को देनी होगी। इससे पहले, 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसमें कांवड मार्ग पर पडने वाले सभी होटलों और ढाबा मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया था। अगले ही दिन 19 जुलाई को इस निर्देश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।
प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी को गयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने को सभी समाचार…
भारत और मालदीव अब अपनी-अपनी मुद्राओं यानी रूपए और रूफिया में में लेन-देन करेंगे। इस…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गयाना की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित किया है। उन्होंने कहा…
आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 11 उम्मीदवारों की पहली…
बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार में…
केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज लेह में केंद्र…