भारत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड यात्रा मार्ग पर दुकानदारो को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों, ढाबों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर आज रोक लगा दी है। न्‍यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोंनो राज्य सरकारों से शुक्रवार तक इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।

हालाँकि, पीठ ने कहा कि होटलों में किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है इसकी जानकारी होटल मालिकों को देनी होगी। इससे पहले, 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसमें कांवड मार्ग पर पडने वाले सभी होटलों और ढाबा मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया था। अगले ही दिन 19 जुलाई को इस निर्देश को उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

Editor

Recent Posts

कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के…

2 घंटे ago

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को छठ के संध्या अर्घ्य पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर देशवासियों को…

4 घंटे ago

शेयर बाजार में दो दिन से जारी तेजी आज थमी, सेंसेक्स 836 अंक लुढ़का

स्थानीय शेयर बाजार में पिछले दो दिन से जारी तेजी का रुख आज थम गया।…

4 घंटे ago

आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है

आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में सात…

5 घंटे ago

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है।…

5 घंटे ago