वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ-बाय-यूजर हों या वक्फ बाय डीड हो।
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