भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आज जारी किए गए निर्देश के माध्यम से, ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है:
हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश के सटीक पाठ के लिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध निर्देश देखें ।
ये उपाय स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग परितंत्र सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए ट्राई की पहल को आगे बढ़ाते हैं।
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