भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आज जारी किए गए निर्देश के माध्यम से, ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है:
हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश के सटीक पाठ के लिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध निर्देश देखें ।
ये उपाय स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग परितंत्र सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए ट्राई की पहल को आगे बढ़ाते हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मर्कुरिया एनर्जी नीदरलैंड्स बी.वी.और टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर (Pte) लिमिटेड के…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईसीआई) ने इंडोविदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ईपीएल लिमिटेड में विलय को…
अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन -नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के…
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया…
सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर की वैधता को चुनौती…
केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से…