उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध -संशोधन विधेयक -2024 पारित कर दिया है। संशोधनों का उद्देश्य सजा को बढ़ाकर इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाना है। पहले इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना था। इस विधेयक के तहत राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं, सामूहिक धर्म परिवर्तन और विदेशी फंड से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है।
विधेयक में कहा गया है कि अगर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बहला-फुसलाकर मानव तस्करी की जाती है तो ऐसे मामले में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू होगा। सभी देशों में…
पहलगाम आंतकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक किये जाने को…
मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले पांच दिन तक तेज़ गर्म…
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात हैदराबाद में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को सात…
सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।…
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाये हैं। पाकिस्तान…