वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है।
पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हौसी…
सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रू-पे द्वारा संचालित डेबिट…
भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे…
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान…
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे गणराज्य के विदेश मंत्री मारियो…
वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड…