भारत

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है।

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