पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागु करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक का मसौदा गुरूवार को होने वाली राज्य की मंत्रीमंडलीय बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समिति विवाह, तलाक सहित कुल नौं विषयों पर अध्ययन करेगी और चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हांलाकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
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