अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि अमरीकी संविधान, चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे।
पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हौसी…
सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रू-पे द्वारा संचालित डेबिट…
भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे…
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान…
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे गणराज्य के विदेश मंत्री मारियो…
वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड…