भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त, 2026 को जारी एक आदेश के माध्यम से रेखा एजेंसीज पर 1,29,901/- रुपये तथा एसएस मार्केटिंग पर 2,13,274/- रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इन कम्पनियों पर टायरों की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश निविदा 2013 के संबंध में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के कारण लगाया गया।
आयोग ने रेखा एजेंसीज और एसएस मार्केटिंग को अधिनियम की धारा 3(1) के साथ धारा 3(3)(डी) पढ़ा जाए, के उल्लंघन में पाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को रोकने और उससे दूर रहने का भी निर्देश दिया।
निविदा जमा करने से पहले निविदाओं के संबंध में व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी वाले ईमेल के समकालीन आदान-प्रदान के आधार पर, आयोग ने पाया कि रेखा एजेंसीज और एसएस मार्केटिंग ने हिमाचल प्रदेश निविदा 2013 में मिलीभगत से काम किया, जिससे अधिनियम की धारा 3(3)(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेखा एजेंसीज के एक अधिकारी को अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत दोषी पाया और उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया। हालांकि, एसएस मार्केटिंग के अधिकारी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई थी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने कार्टेलाइजेशन (गुटबंदी) के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए…
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