उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी सहित रेडियो उपकरणों की अवैध लिस्टिंग और बिक्री की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2025 अधिसूचित किए हैं।
ये दिशानिर्देश वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ता सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। यह उपभोक्ताओं को उनकी कानूनी स्थिति के बारे में गुमराह कर सकते हैं तथा कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
इन दिशा-निर्देशों को विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:
( https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Guidelines_27052025.pdf ).
दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के साथ व्यापक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए दोनों विभागों द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख विनियामक और सुरक्षा विचारों को अंतिम रूपरेखा में शामिल किया गया है।
यह देखा गया कि वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुपालन के बारे में अनिवार्य और स्पष्ट जानकारी दिए बिना वॉकी-टॉकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं। वॉकी-टॉकी के लिए उत्पाद सूची में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उपकरण को उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अंतर्गत लाइसेंसिंग दायित्वों और कम क्षमता, बहुत कम क्षमता वाले शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट) नियम, 2018 के उपयोग और अनधिकृत उपयोग के संभावित कानूनी परिणामों जैसे आवृत्ति रेंज में विवरणों की चूक उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के मामले में दिग्भ्रमित करती है कि उपकरण को आम जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है।
दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
इन दिशानिर्देशों के साथ, विभाग का लक्ष्य है:
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पहले 16,970 उत्पाद लिस्टिंग के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को तेरह नोटिस जारी किए थे, जिसमें उचित फ्रीक्वेंसी की जानकारी, लाइसेंसिंग जानकारी या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के बिना ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन हुआ। दिशानिर्देशों की अधिसूचना के अलावा, ये प्लेटफॉर्म निरंतर निगरानी और जांच के अधीन हैं।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के स्थापना दिवस, 26 सितंबर 2025 के शुभ अवसर…
आयुष मंत्रालय ने कैंसर देखभाल में एकीकृत चिकित्सा के माध्यम से बदलाव की दिशा में…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आज से शुरू हो रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स…
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और…
भारत ने कहा है पाकिस्तान पर आतंकवाद का महिमामंडन करता है और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं…