दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और पांच या अधिक अनधिकृत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा कल से ही लागू हो गई है और इस महीने की पांच तारीख तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली का माहौल कई वर्तमान मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखना जरूरी है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जंयती पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी विशेष सतर्कता बरतने का एक प्रमुख कारण है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. (टारगेट) की…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के…
विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग…
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के…
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीत लहर का…
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में…