उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए 187 स्टार्टअप को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) की 80वीं बैठक के दौरान लिया गया।
डीपीआईआईटी के प्रवक्ता के अनुसार, कर लाभ से पात्र स्टार्टअप को निगमन की तारीख से दस साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत आयकर कटौती मिलेगी। यह योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहारा देने, नवाचार, रोजगार सृजन और धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।
कर राहत के लिए मिली कुल स्वीकृतियों में से 75 स्टार्टअप्स को 79वीं आईएमबी बैठक के दौरान और 112 स्टार्टअप्स को 80वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, योजना की शुरुआत से अब तक 3,700 से अधिक स्टार्टअप्स को कर में छूट दी जा चुकी है।
केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा में, सरकार ने धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप की पात्रता अवधि बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2030 से पहले शामिल किए गए स्टार्टअप अब आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत का लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा।
डीपीआईआईटी के संशोधित मूल्यांकन ढांचे ने आवेदन प्रक्रिया को अधिक संरचित और पारदर्शी बना दिया है। अब पूर्ण आवेदनों की समीक्षा 120 दिनों के भीतर की जाती है, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है और प्रक्रियागत देरी कम होती है।
जिन स्टार्टअप्स को हाल ही में मंजूरी नहीं मिल पाई है, उन्हें अपने आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। डीपीआईआईटी ने आवेदकों को तकनीकी नवाचार, बाजार क्षमता, मापनीयता और रोजगार और आर्थिक विकास में स्पष्ट योगदान प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।
सरकार की ओर से मिल रहा निरंतर समर्थन एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार स्टार्टअप वातावरण को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आत्मनिर्भर और नवाचार-आधारित न्यू इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
डीपीआईआईटी प्रवक्ता ने बताया कि कर छूट प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवेदन विवरण के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध है।
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