भारतीय निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आगामी चुनाव और 6 राज्यों में उप-चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम के अनुसार, 16 मार्च, 2026 को असम, केरल और पुडुचेरी के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।
आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के तहत यह अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मतदाता सूची में चिह्नित दिव्यांगजन डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
ऐसे मतदाता फॉर्म 12-डी का उपयोग करके और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से मतदान अधिकारी को आवेदन जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार, मतदान कर्मी उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगे और इसकी जानकारी उम्मीदवारों के साथ भी साझा की जाएगी।
मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत अग्निशमन सेवाएँ, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएँ, विमानन, लंबी दूरी के सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएँ शामिल हैं।
चुनाव आयोग द्वारा मतदान के दिन कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे भी डाक से वोट डालने के हकदार हैं।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना डाक मतपत्र प्राप्त करेगा, उस पर अपना मत अंकित करेगा और उसे सुविधा केंद्र पर वापस जमा करेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुविधा केंद्र पर मतदाता के लिए मतदान पूर्ण गोपनीयता के साथ संपन्न हो।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार होने के तुरंत बाद, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मियों को ‘इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम’ के माध्यम से उनके डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे। सशस्त्र बलों के मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है।
डाक मतपत्रों द्वारा डाले गए मत, मतगणना की तारीख यानी 4 मई, 2026 को सुबह 8:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुँच जाने चाहिए।
रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों के बारे में जानकारी दें।
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