निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विसंगतियों और गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणियों के तहत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज़ जमा करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चल रहे एस.आई.आर. 2026 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस महीने के आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है।
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